Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan PM-SYM Yojana – ₹3,000 Monthly Pension for Unorganised Workers

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) 2026 is a voluntary pension scheme by the Ministry of Labour & Employment offering ₹3,000 monthly pension to unorganised sector workers after they turn 60 years. With equal government contribution (50:50) and monthly contributions starting at ₹55, learn about PM-SYM eligibility, required documents, online registration through CSC, and family pension benefits.

ParticularDetails
Scheme NamePradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM)
MinistryMinistry of Labour & Employment
Implemented ByLIC & Common Service Centres (CSC)
Scheme TypeVoluntary Contributory Pension Scheme
BeneficiariesUnorganised Sector Workers
Pension₹3,000 per month after 60 years
Government ContributionEqual contribution (50:50)
Entry Age18–40 Years
Income Limit₹15,000 per month
Application ModeOnline through CSC / Maandhan Portal

भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में कार्यरत करोड़ों श्रमिकों के लिए Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनकी नियमित पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितना मासिक योगदान लाभार्थी करता है, उतना ही योगदान भारत सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करती है।

योजना का संचालन Ministry of Labour & Employment, Life Insurance Corporation of India (LIC) तथा Common Service Centres (CSC) के माध्यम से किया जाता है।

ParticularDetails
Scheme NamePM Shram Yogi Maandhan
Scheme TypePension Scheme
Pension Amount₹3,000 Per Month
Government ContributionEqual to Subscriber Contribution
Entry Age18–40 Years
Monthly Income LimitUp to ₹15,000
Pension StartsAfter 60 Years
Family Pension50% to Spouse
Managed ByLIC
RegistrationCSC / Maandhan Portal
EventDate
Scheme Launch2019
Application StartApplications are Open
Last DateNo Fixed Last Date
EnrollmentThroughout the Year
Pension StartsAfter Completion of 60 Years

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) एक Voluntary एवं Contributory Pension Scheme है, जिसे भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया है।

इस योजना में लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच नामांकन कर सकते हैं। नामांकन के बाद उन्हें अपनी आयु के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। सरकार भी उतनी ही राशि (50:50) का योगदान करती है।

60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को जीवनभर ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50% परिवार पेंशन (Family Pension) के रूप में मिलता है।

PM-SYM योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराना।
  • वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता कम करना।
  • श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना।
  • सरकार एवं श्रमिक के संयुक्त योगदान से पेंशन फंड तैयार करना।
  • देश के करोड़ों श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना।

PM Shram Yogi Maandhan योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं

  • 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह सुनिश्चित पेंशन।
  • सरकार द्वारा बराबर (50:50) योगदान।
  • पति/पत्नी को 50% Family Pension।
  • LIC द्वारा Pension Fund का प्रबंधन।
  • पूरे भारत में CSC के माध्यम से आसान पंजीकरण।
  • Auto Debit सुविधा।
  • Lifetime Pension का लाभ।
  • कम मासिक योगदान में सामाजिक सुरक्षा।
BenefitDetails
Monthly Pension₹3,000
Pension StartsAfter 60 Years
Government ContributionEqual Contribution (50:50)
Family Pension50% of Pension to Spouse
Pension PaymentMonthly through DBT/Bank
Entry AgeSubscriber ContributionGovernment Contribution
18 Years₹55₹55
20 Years₹65₹65
25 Years₹80₹80
30 Years₹105₹105
35 Years₹150₹150
40 Years₹200₹200

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) योजना का लाभ केवल उन श्रमिकों को मिलता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता (Eligibility) शर्तों को पूरा करते हैं।

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं

आवेदक असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) का श्रमिक होना चाहिए।

उदाहरण के लिए

  • रिक्शा चालक
  • सड़क विक्रेता (Street Vendor)
  • घरेलू कामगार (Domestic Worker)
  • कृषि मजदूर
  • निर्माण श्रमिक (Construction Worker)
  • ईंट भट्ठा मजदूर
  • चमड़ा उद्योग के श्रमिक
  • बीड़ी श्रमिक
  • हथकरघा (Handloom) एवं कुटीर उद्योग के श्रमिक
  • सफाई कर्मचारी
  • रेहड़ी/ठेला विक्रेता
  • कूड़ा बीनने वाले (Waste Picker)
  • अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक

आवेदन के समय आवेदक की आयु

  • न्यूनतम: 18 वर्ष
  • अधिकतम: 40 वर्ष

होनी चाहिए।

आवेदक की मासिक आय

₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।

आवेदक के पास निम्न में से कोई एक बैंक खाता होना चाहिए

Savings Bank Account

  • Jan Dhan Account

साथ ही IFSC Code उपलब्ध होना चाहिए।

वैध Aadhaar Number होना आवश्यक है।

सक्रिय (Active) मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि योजना से संबंधित SMS इसी नंबर पर भेजे जाते हैं।

निम्न व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं

  • Income Tax भरने वाले व्यक्ति।
  • Organized Sector में कार्यरत कर्मचारी।
  • Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के सदस्य।
  • Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) के सदस्य।
  • National Pension System (NPS) के सदस्य।
  • सरकारी कर्मचारी।
  • नियमित पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति।
DocumentRequired
Aadhaar Card
Savings/Jan Dhan Bank Passbook
Mobile Number
Self-Certification
IFSC Code
Passport Size Photo (यदि आवश्यक हो)Recommended
Email ID (यदि उपलब्ध हो)Optional
अन्य दस्तावेज (यदि CSC मांगे)As Applicable

PM-SYM योजना में आवेदन Common Service Centre (CSC) के माध्यम से किया जाता है।

Step 1 – Visit CSC

अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर जाएँ।

Step 2 – Aadhaar Verification

CSC संचालक (VLE) आपके

  • Aadhaar Number
  • Name
  • Date of Birth

को दर्ज कर UIDAI के माध्यम से सत्यापित करेगा।

Step 3 – Fill Personal Details

इसके बाद निम्न जानकारी दर्ज की जाएगी

  • Mobile Number
  • Bank Details
  • IFSC Code
  • Email ID (यदि हो)
  • Spouse Details
  • Nominee Details

साथ ही Self-Certification भी पूरा किया जाएगा।

Step 4 – Contribution Calculation

सिस्टम आपकी आयु के अनुसार मासिक योगदान (Monthly Contribution) स्वतः निर्धारित करेगा।

पहली किस्त (First Contribution) CSC पर जमा करनी होगी।

Step 5 – Auto Debit Form

Enrollment Form एवं Auto Debit Mandate प्रिंट किया जाएगा।

आवेदक को इस पर हस्ताक्षर (Signature) करना होगा।

Step 6 – Shram Yogi Card

Registration पूरा होने के बाद

  • Shram Yogi Pension Account Number (SPAN) Generate होगा।
  • Shram Yogi Card प्रिंट कर दिया जाएगा।
  • Enrollment Form की एक प्रति लाभार्थी को दी जाएगी।

❌ इस योजना में अलग से कोई Offline आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।

हालांकि आवेदन CSC Centre पर जाकर कराया जाता है, लेकिन पूरा Registration ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाता है।

आवेदन के दौरान निम्न Verification किए जाते हैं

UIDAI Database से पहचान सत्यापित की जाती है।

Bank Account एवं IFSC की पुष्टि की जाती है।

आवेदक स्वयं यह प्रमाणित करता है कि वह योजना की पात्रता पूरी करता है।

Bank Account में Auto Debit सुविधा सक्रिय की जाती है।

PM-SYM में कोई Merit List या प्रतियोगी चयन प्रक्रिया नहीं होती।

यदि आवेदक

  • पात्रता पूरी करता है,
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करता है,
  • Aadhaar एवं Bank Verification सफल होता है,
  • पहली किस्त जमा करता है,

तो उसका Registration स्वीकार कर लिया जाता है।

Registration सफल होने के बाद

  1. Shram Yogi Pension Account Number (SPAN) जारी होता है।
  2. Shram Yogi Card मिलता है।
  3. Bank Account में Auto Debit सक्रिय हो जाता है।
  4. प्रत्येक माह निर्धारित योगदान स्वतः कटता है।
  5. प्रत्येक सफल भुगतान पर SMS भेजा जाता है।
  6. 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन प्रारंभ हो जाती है।

यदि लाभार्थी योजना छोड़ना चाहता है, तो निम्न नियम लागू होंगे—

  • केवल लाभार्थी का योगदान एवं बचत बैंक ब्याज के अनुसार राशि वापस मिलेगी।
  • लाभार्थी का योगदान तथा अर्जित ब्याज (या बचत बैंक ब्याज, जो अधिक हो) वापस किए जाएंगे।

यदि लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है

  • पति/पत्नी योगदान जारी रखकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • या योजना से बाहर निकलकर नियमों के अनुसार जमा राशि प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी माह खाते में पर्याप्त राशि नहीं रहती और Auto Debit असफल हो जाता है

  • अगली किस्त के साथ बकाया राशि जमा की जा सकती है।
  • योजना के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार खाते को पुनः सक्रिय (Revive) किया जा सकता है।
  • बैंक खाते में हमेशा पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना चाहिए।
  • योजना पूरी तरह Voluntary है।
  • सरकार भी लाभार्थी के बराबर योगदान करती है।
  • न्यूनतम पेंशन ₹3,000 प्रति माह है।
  • पति/पत्नी को 50% Family Pension मिलती है।
  • Auto Debit अनिवार्य है।
  • बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखें।
  • Shram Yogi Card सुरक्षित रखें।
  • मोबाइल नंबर सक्रिय रखें।
  • किसी भी बदलाव (Mobile/Bank) की जानकारी समय पर अपडेट कराएँ।
  • नामांकन केवल पात्र असंगठित श्रमिकों के लिए है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) योजना पूरे देश में लागू है और पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अभी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा योजना को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई डिजिटल सुविधाएँ जोड़ी गई हैं, जैसे

  • e-Shram Portal Integration
  • Donate-a-Pension Facility
  • Online Claim Process
  • Pension Account Statement
  • Revival Module
  • Online Grievance Facility

आवेदन करने से पहले नवीनतम दिशा-निर्देश एवं अपडेट Official Portal पर अवश्य देखें।

PM-SYM योजना में आवेदन की स्थिति (Application Status) निम्न माध्यमों से देखी जा सकती है

Online

  • Maandhan Portal
  • CSC Centre
  • LIC Office (यदि आवश्यक हो)

आवश्यक विवरण

  • Aadhaar Number
  • Mobile Number
  • Shram Yogi Pension Account Number (SPAN)
PurposeWebsite
Ministry of Labour & Employmenthttps://labour.gov.in
Maandhan Portalhttps://maandhan.in
Common Service Centrehttps://csc.gov.in
Life Insurance Corporation (LIC)https://licindia.in
e-Shram Portalhttps://eshram.gov.in
ServiceOfficial Link
PM-SYM Registrationhttps://maandhan.in
Find Nearest CSChttps://findmycsc.nic.in
CSC Official Portalhttps://csc.gov.in
e-Shram Registrationhttps://eshram.gov.in
Download Scheme Guidelineshttps://labour.gov.in
Check Contribution Detailshttps://maandhan.in
Claim Pensionhttps://maandhan.in
Contact Supporthttps://maandhan.in

यह योजना विशेष रूप से निम्न लोगों के लिए लाभदायक है

  • असंगठित क्षेत्र के मजदूर।
  • निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक।
  • रेहड़ी एवं ठेला विक्रेता।
  • घरेलू कामगार।
  • कृषि मजदूर।
  • रिक्शा चालक।
  • छोटे दुकानदार एवं दैनिक मजदूरी करने वाले।
  • बीड़ी एवं चमड़ा उद्योग के श्रमिक।
  • हथकरघा एवं कुटीर उद्योग से जुड़े श्रमिक।
  • ऐसे व्यक्ति जिनके पास वृद्धावस्था के लिए कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है।

Q1. PM Shram Yogi Maandhan Yojana क्या है?

यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत सरकार की पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दी जाती है।

Q2. इस योजना का लाभ किसे मिलता है?

18 से 40 वर्ष आयु के पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है।

Q3. सरकार कितना योगदान देती है?

सरकार लाभार्थी द्वारा जमा की गई राशि के बराबर (50:50) योगदान करती है।

Q4. मासिक योगदान कितना होता है?

आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 प्रति माह तक।

Q5. Pension कब से मिलना शुरू होती है?

60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद।

Q6. यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?

पति/पत्नी को पेंशन का 50% Family Pension के रूप में दिया जाता है। यदि मृत्यु 60 वर्ष से पहले होती है, तो योजना के नियमों के अनुसार जीवनसाथी योगदान जारी रख सकता है या बाहर निकलने का विकल्प चुन सकता है।

Q7. आवेदन कहाँ करें?

निकटतम CSC (Common Service Centre) या Maandhan Portal के माध्यम से।

Q8. क्या EPFO या ESIC सदस्य आवेदन कर सकते हैं?

नहीं। EPFO, ESIC या NPS के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Q9. क्या बैंक खाते से पैसा स्वतः कटेगा?

हाँ। मासिक योगदान Auto Debit के माध्यम से आपके बैंक खाते से स्वतः कटता है।

Q10. क्या योजना से बाहर निकला जा सकता है?

हाँ। योजना के निर्धारित Exit Rules के अनुसार बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध है।

ServiceDetails
PM-SYM Toll Free Helpline1800-267-6888
Timing24×7 (Official Support)
Registration SupportCommon Service Centre (CSC)
MinistryMinistry of Labour & Employment

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। कम मासिक योगदान के बदले यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। साथ ही केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान करती है और जीवनसाथी के लिए Family Pension का प्रावधान उपलब्ध है। यदि आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो जल्द से जल्द निकटतम CSC के माध्यम से पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी Ministry of Labour & Employment, Maandhan Portal, LIC तथा अन्य आधिकारिक सरकारी स्रोतों के आधार पर तैयार की गई है। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, मासिक योगदान, पेंशन राशि, लाभ एवं अन्य नियम समय-समय पर बदले जा सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने निकटतम CSC से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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